‎Aadhaar Card Update: क्या आधार से साबित होगी नागरिकता या जन्म तिथि? चुनाव आयोग ने तोड़ी चुप्पी

 ‎Aadhaar Card Update: क्या आधार से साबित होगी नागरिकता या जन्म तिथि? चुनाव आयोग ने तोड़ी चुप्पी

‎पटना (बिहार): हाल ही में बिहार में SIR (Special Summary Revision) के दौरान आधार कार्ड को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई थी। इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पूरे मुद्दे पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कहा कि आधार कार्ड को जन्म तिथि, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, लेकिन इसे पहचान के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाता है।

‎आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग का क्या कहना है?

‎ज्ञानेश कुमार ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों और आधार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आधार कार्ड केवल पहचान साबित करने के लिए उपयोगी है। उन्होंने कहा कि “आधार कार्ड को जन्म तिथि, निवास या नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। यह केवल पहचान के लिए मान्य है।”

चुनाव आयोग ने क्यों मांगा था आधार नंबर?

‎मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि चुनाव आयोग ने गणना फॉर्म (Enumeration Form) में आधार नंबर देने का विकल्प रखा था।

‎उन्होंने कहा – “लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 26 के तहत आधार नंबर देना अनिवार्य नहीं, बल्कि वैकल्पिक है। यह पूरी तरह आधार धारक की इच्छा पर निर्भर करता है।”

‎ज्ञानेश कुमार ने यह भी जोड़ा कि आधार अधिनियम के मुताबिक भी, यह न तो निवास और न ही नागरिकता का प्रमाण माना जा सकता है।



‎‘आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं’ – CEC

‎सीईसी ने बताया कि अगर किसी व्यक्ति ने 2023 के बाद नया आधार कार्ड बनवाया या डाउनलोड किया है, तो उस पर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि “यह जन्म तिथि का प्रमाण नहीं है।”

‎उन्होंने कहा, “हम सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कर रहे हैं। चुनाव आयोग पहचान के लिए आधार कार्ड स्वीकार करता है, लेकिन नागरिकता साबित करने के लिए अन्य दस्तावेजों की जरूरत होती है।”

नागरिकता साबित करने के लिए किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?

‎चुनाव आयोग के अनुसार, नागरिकता साबित करने के लिए जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, या अन्य सरकारी प्रमाण पत्र की आवश्यकता हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में यही स्पष्ट किया था कि आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाएगा।

निष्कर्ष: केवल पहचान के लिए मान्य है Aadhaar

‎इस पूरे विवाद के बाद अब स्थिति पूरी तरह साफ है।

‎➡️ आधार कार्ड पहचान का प्रमाण है।

‎➡️ लेकिन यह जन्म तिथि, निवास या नागरिकता का सबूत नहीं।

‎➡️ चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार ही कार्य कर रहा है।

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